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भारतीय ओलंपिक संघ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलिंपिक संघ को प्रशासकों की समिति मामले में बड़ी राहत दी हैं। गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासको की समिति फिलहाल भारतीय ओलंपिक संघ को नहीं संभालेंगी।
बता दें मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में CoA की नियुक्ति कर भारतीय ओलंपिक संघ की कमान सौंप दी थी, जिसके बाद आइओए(IOA) ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि खेल संहिता का पालन करने के लिए आईओए की लगातार अनिच्छा ने अदालत को मजबूर कर दिया कि इसके मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी सीओए को सौंपी जाए, जिसमें सीओए सदस्यों के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी, और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल है।
आईओए कि याचिका का समर्थन करते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने कहा कि यह मुद्दा देश को परेशान कर रहा है और आईओए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हिस्सा है। मेहता ने अपने तर्क में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समिति के अनुसार एक निर्वाचित निकाय को ही संघ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और यदि IOA का प्रतिनिधित्व गैर-निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाता है तो इसे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है।
गौरतलब है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।